सावधान: Mask नहीं लगाने वालों को इस राज्य में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, गाइडलाइन तोड़ी तो जेल तक जाना होगा

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखेत हुए मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक अलग ही फरमान सुनाया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jan 7, 2022 8:31 AM IST / Updated: Jan 07 2022, 02:16 PM IST

भोपाल (मध्य प्रदेश). ओमिक्रॉन की वजह देश में तीसरी लहर आ चुकी है। रोजाना जिस रफ्तार से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वह बेहद डरावने वाले हैं। राज्य सरकारों ने इससे निपटने के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसी को देखेत हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अलग ही फरमान सुनाया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ( home minister narottam mishra) ने  गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।

मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा
दरअसल, शुक्रवार दोपहर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के हालातों पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ मास्क नहीं लगाने पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा।

मास्क नहीं पहना तो जेल जाओगे
बता दें कि एक दिन पहले ही गृहमंत्री मिश्रा ने आदेश निकाला था कि तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए उल्लंघन करने वालों को जेल में भेजा जाएगा। इसके लिए प्रशासन ओपल जेल तैयार कर रहा है। साथ ही इन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है।

 24 घंटे में कोरोना के 1320 नए केस आए
 मध्य प्रदेश मे कोरोना फुल स्पीड में चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कई गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1320 नए केस आए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 3780 एक्टिव केस हैं। #Corona संक्रमण की दर 1.94% और रिकवरी रेट 97.90% है।
 

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