पन्ना बस हादसे में जिंदा जल गए थे 22 यात्री, 6 साल बाद आया फैसला, ड्राइवर को 190 साल की सजा..

4 मई 2015 में मंडला घाटी में नेशनल हाइवे पर पांडव फॉल के पास एक बस 20 फीट नीचे गिर कर पलट गई थी। अनूप ट्रेवल्स द्वारा संचालित 32 सीटों वाली बस के ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था। इसके बाद बस करीब आठ फीट नीचे खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई।

पन्ना : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना (panna) में 6 साल पहले हुए बस हादसे का फैसला आ गया है। इस हादसे में 22 यात्री जिंदा जल गए थे। बस ड्राइवर को दोषी पाया गया है। आरोप सिद्ध होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर की अदालत ने बस के ड्राइवर शमसुद्दीन को 22 यात्रियों की मौत पर 190 साल की कैद की सजा दी है। ड्राइवर को हर काउंट पर 10-10 साल की अलग-अलग सजा सुनाई गई है।

बस मालिक भी दोषी
इसके साथ ही कोर्ट ने बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय को भी दोषी पाया है। उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। ड्राइवर और बस मालिक दोनों सतना जिले के रहने वाले हैं। ड्राइवर शमसुद्दीन को IPC की धारा 304 के भाग-2 के तहत दोषी पाया गया है। जिसके बाद लंबी सुनावाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है।

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6 साल पहले हुआ था हादसा 
बता दें कि यह हादसा 4 मई 2015 को हुआ था। मंडला में नेशनल हाइवे पर पांडव फॉल के पास एक बस 20 फीट नीचे गिर कर पलट गई थी। यह बस अनूप ट्रैवल्स की थी। 32 सीटों वाली बस उस दिन दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर छतरपुर से रवाना हुई थी। एक घंटे के बाद बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची। जहां ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस करीब आठ फीट नीचे खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई।

जिंदा जल गए थे 22 यात्री 
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक बस में आग लगने से उसमें सवार 22 यात्री जिंदा जल गए थे। बस का नंबर MP 19 P 0533 था। यह बस बमीठा से पन्ना की ओर आ रही थी, तभी रास्ते में ये हादसा हुआ था। इस मामले में बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय और ड्राइवर शमसुद्दीन उर्फ जगदम्बे के खिलाफ IPC की धारा 279, 304ए, 338, 304/2 और 287 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 और 191 के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। 6 साल चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

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