MP में भी लव जिहाद के खिलाफ शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, जानें कितने साल की सजा और क्या हैं प्रावधान

 इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कानून को सख्त करने की बात पहले भी कह चुके थे। जिसके तहत किसी पर धर्म परिवर्तन के मामले में एक से 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा विधेयक में अधिनियम का उल्लंघन करने पर 25 हजार से 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 26, 2020 6:15 AM IST / Updated: Dec 26 2020, 01:51 PM IST

भोपाल. मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सीएम आवास पर बिल के ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट बैठक बुलाई थी। मीटिंग में चर्चा करने के बाद प्रस्तावित कानून के प्रवधानों को अंतिम रूप दिया गया। अब इस बिल को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। 

 पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा
दरअसल, इससे पहले सीएम शिवराज ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन इस बिल पर कोई फैसल नहीं हो पाया था। हालांकि मंजूरी मिल गई थी। अब इस कानून को हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश का 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा।

कोई नाम बदलकर लव करे, गोली मारे, तेजाब फेंके तो सहन नहीं
मीडिया से बात करते हुए  गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि  जिस तरह से प्रदेश में  मामले सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए इस कानून को लाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि कोई नाम बदलकर प्रेम करे, गोली मारे, तेजाब फेंकने की धमकी देकर विवाह करे तो ऐसा लोगों के लिए यह कानून काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को लव शब्द से परहेज नहीं है। प्यार तो मां अपने बेटे से करती है। भाई, भाई से भी करता है और पति-पत्नी भी एक दूसरे से करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा

इस कानून में होंगे यह प्रावधान
- लव जिहाद के खिलाफ बने इस कानून के मुताबिक, जो भी  धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी बिना आवेदन प्रस्तुत किए धर्मांतरण कराने में मदद करेगा उसके लिए  5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
-साथ ही दूसरे धर्म में बिना सरकार की अनुमति के विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन भी रद्द किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- जो व्यक्ति बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और विवाह करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा।
- यह अपराध गैर जमानती होगा। जिसमें गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान है।
- इसके अलावा विधेयक में अधिनियम का उल्लंघन करने पर 25 हजार से 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले देना होगा आवेदन
इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कानून को सख्त करने की बात पहले भी कह चुके थे। अगर किसी को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना है तो सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। जिसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई हो जाने के बाद उसे इस विवाह की अनुमति दी जाएगी। वहीं बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो यह एक अपराध होगा।

 

योगी सरकार पहले बना चुकी है कानून
बता दें कि मध्य प्रदेश से पहले योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ बनाए कानून को अध्यादेश के माध्यम से 24 नवंबर को लागू कर दिया है। जिसमें गैर जमानती धाराओं के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जौनपुर में आयोजित एक जनसभा में कहा था कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे।सीएम ने कहा था कि जो भी बिना शासन की अनुमति का ऐसा करता है या फिर इसमें बहकाकर, प्रलोभन देकर करता है तो वह अपराध होगा।

 

हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लागू करने की है योजना
हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लागू करने की योजना है। हरियाणा सरकार के गृह राज्य मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि ‘लव-जिहाद’ के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस फैसले को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी होगी। फिलहाल मंत्री अनिल विज कोरोना से जूझ रहे हैं।

देश में आए दिन सामने आ रहे मामले
बता दें कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे लव जिहाद के मामलों ने बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। अक्सर सामने आता है कि मुस्लिम शख्स अपना असली नाम छिपाकर गैर-धर्म की युवती के साथ शादी कर रहे हैं। जिसके खिलाफ कई राज्यों की सरकार कड़ा कदम उठाने वाली हैं।

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