भारत माता की जय बोलते ही लेडी कलेक्टर ने भाजपा नेता को मारा थप्पड़, इस बात पर हो गईं थीं आग बबूला

राजगढ़ जिले में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थन में रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिला। जहां BJP नेता को भारत माता की जय बोलते ही कलेक्टर निधि निवेदिता ने उसको तमाचा जड़ दिया।

Asianet News Hindi | Published : Jan 19, 2020 1:44 PM IST / Updated: Jan 19 2020, 07:17 PM IST

राजगढ़ ( मध्यप्रदेश). राजगढ़ जिले में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के समर्थन में रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिला। इसी बीच एक BJP नेता को भारत माता की जय बोलते ही कलेक्टर निधि निवेदिता ने उसको तमाचा जड़ दिया।

भारत माता का जय बोलते ही मार दिया थप्पड़
दरअसल, यह घटना रविवार के दिन की है। जहां सीएए के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान राजगढ़ की  कलेक्टर निधि निवेदिता उनको वहां से जाने को कहा। लेकिन वह नहीं माने और महिला अफसर के सामने धक्का-मुक्की करने के अलावा बहस करने लगे। इतने में जब एक युवक ने भारता माता की जय का नारा लगाया तो कलेक्टर साहिबा ने उसको थप्पड मार दिया।

शिवराज सिंह ने शेयर किया घटना का वीडियो
शिवराज सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा,प्रदेश में शासन-प्रशासन द्वारा कांग्रेस सरकार की चाटुकारिता के नये आयाम गढ़े जा रहे हैं! सरकार के तुग़लकी फरमानों पर अमल में कौन रेस में पहले आता है, इसकी होड़ लगी है! कुछ अधिकारी भूल गए हैं कि वे किसी पार्टी के हुक्म बजाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा हेतु पद पर हैं। आगे लिखा- 'आज का दिन लोकतंत्र के सबसे काले दिनों में गिना जाएगा।

कलेक्टर नहीं दी थी रैली की अनुमति
 भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली का आयोजन किया था। कलेक्टर निधि निवेदिता ने इस रैली की अनुमति नहीं दी थी और धारा 144 लगा दी थी। कलेक्टर द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भाजपा नेताओं ने CAA के समर्थन में रैली का आयोजन किया। कलेक्टर इसी बात से नाराज थी। वह खुद मैदान में उतारा ही और प्रदर्शनकारियों से बहस करने लगी।

क्या है नागरिकता कानून
भारत में पिछले साल के आखिरी में नागरिकता कानून पास हुआ था, इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले प्रताड़ित हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

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