बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को दिया झटका, एक संगीत कार्यक्रम करने की मांगी थी अनुमति

शिवसेना के तीन सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपने वार्षिक 'दिवाली पहाट', पर एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Ujjwal Singh | Published : Oct 19, 2022 10:45 AM IST / Updated: Oct 19 2022, 06:32 PM IST

मुंबई(Maharashtra). बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े को झटका लगा है। शिवसेना के तीन सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपने वार्षिक 'दिवाली पहाट', पर एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि याचिका मानने योग्य नहीं है और इसलिए खारिज कर दी गई।

गौरतलब है कि ठाणे नगर निगम (टीएमसी) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्यों को शहर में उसी स्थान पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने अनुमति दी है। मंदार विचारे, सुधीर बेलोस और जनक सांघवी द्वारा अपने आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दायर याचिका में शिंदे गुट को ठाणे में एक पंडाल और मंच बनाने की अनुमति ठाणे नगर निगम द्वारा मिली है। इसी के खिलाफ 10 अक्टूबर को याचिका दायर कर कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ दी गई अनुमति-याचिकाकर्ता 
याचिका में कहा गया कि आक्षेपित आदेश पूर्व दृष्टया अवैध है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग, शून्यता, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ। जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का घोर दुरुपयोग, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोगकिया गया है। याचिका में दावा किया गया था कि दूसरे पक्ष को गुप्त रूप से कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें 2016-17 से संबंधित स्थान पर 'दिवाली पहाट' आयोजित करने की अनुमति मिल रही है, इसलिए उन्हें एक ही स्थान पर इसे करने का पूरा अधिकार है।  क्योंकि बड़ी संख्या में ठाणे के निवासी इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि टीएमसी शिंदे और भाजपा के सत्तारूढ़ शिवसेना गुट के इशारे पर काम कर रही थी।

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