टीआरपी घोटाले के आरोपी BARC के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को मिली राहत, हाईकोर्ट से मिली बेल

Published : Mar 02, 2021, 11:38 AM IST
टीआरपी घोटाले के आरोपी BARC के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को मिली राहत, हाईकोर्ट से मिली बेल

सार

पार्थ दासगुप्ता ने इससे पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि उन्होंने घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुंबई।  टीआरपी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्त को राहत मिल गई है। खबर है कि मुंबई हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। बता दें कि दासगुप्ता को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बीते साल 24 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था, जिनपर कथित टीआरपी हेराफेरी का आरोप लगा है। 

इस शर्त पर मिली है बेल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BARC के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करना होगा और हर महीने 6 महीने की अवधि के लिए अपराध शाखा के समक्ष उपस्थित होना होगा।

पहले जमानत अर्जी हो गई थी खारिज
पार्थ दासगुप्ता ने इससे पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि उन्होंने घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पुलिस ने अदालत को दी थी ये जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बताया था कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ने समाचार चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए दासगुप्ता को 'लाखों रुपए की कथित तौर पर रिश्वत दी थी।

PREV

मुंबई-पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति, बिज़नेस गतिविधियाँ, बॉलीवुड अपडेट्स और लोकल घटनाओं पर हर पल की खबरें पढ़ें। राज्य की सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए Maharashtra News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — केवल Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

WATCH VIDEO: 6.5 करोड़ का घर, खाने पर भी पहरा! मुंबई में ‘ओनली वेज’ शर्त पर क्यों मचा बवाल?
Weather Update 13 August 2026: दिल्ली-NCR से यूपी-एमपी तक बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र में भारी बारिश