पार्थ दासगुप्ता ने इससे पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि उन्होंने घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुंबई। टीआरपी घोटाले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्त को राहत मिल गई है। खबर है कि मुंबई हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। बता दें कि दासगुप्ता को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बीते साल 24 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था, जिनपर कथित टीआरपी हेराफेरी का आरोप लगा है।
इस शर्त पर मिली है बेल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BARC के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करना होगा और हर महीने 6 महीने की अवधि के लिए अपराध शाखा के समक्ष उपस्थित होना होगा।
पहले जमानत अर्जी हो गई थी खारिज
पार्थ दासगुप्ता ने इससे पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि उन्होंने घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पुलिस ने अदालत को दी थी ये जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बताया था कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ने समाचार चैनल के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए दासगुप्ता को 'लाखों रुपए की कथित तौर पर रिश्वत दी थी।