
मुंबई. देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी होने जा रही है। उद्धव सरकार ने इसके लिए आदेश दे दिया है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। साथ ही आबकारी विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन्स भी जारी की है।
यह लोग कर पाएंगे शराब की होम डिलिवरी
महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिसके पास शराब बिक्री का लाइसेंस हैं, वह भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) स्पिरिट, बीयर, माइल्ड लिकर, वाइन को केवल उस शराब के संबंध में बेचेगा जिसके लिए उसे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है।
शराब दुकानदारों इन शर्तों को करना होगा पूरा
आबकारी विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन्स भी जारी की है। जो भी शख्स शराब की होम डिलीवरी करने जाएगा उसके चेहरे पर मास्क- ग्लव्स और गॉगल पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा समय-समय पर सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। साथ ही जो दुकानें होम डिलिवरी करेंगी, उन्हें अपने डिलिवरी ब्वॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट रिपोर्ट के साथ लिस्ट की पूरी जानकारी एक्साइज विभाग को देना होगी।
पुणे में शुरू की ऑनलाइन टोकन व्यवस्था
महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए प्रयोग के तौर पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है। दरअसल, कुछ दिन पहले जब शराब की दुकानों खुलीं तो दुकानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में भीड़ जमा होनी लगी थी। इसके लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर लोग खुद को पंजीकृत करने के बाद टोकन हासिल करेंगे और फिर शराब खरीदने दुकान पर पाएंगे।
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