सांसद नवनीत राणा कल गिरफ्तार, आज 14 दिन की जेल: जानिए कोर्ट में क्या हुआ, वीकलों ने क्या रखीं दलीलें

 हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपत्ति को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा।

मुंबई. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान करने से प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाली अमरवती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कौर और उनके पति रवि राणा को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानि राणा दंपत्ति को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहां एक तरफ सरकार के वकील ने राणा दंपत्ति के लिए सजा की मांग की, वहीं सांसद के वीकल ने भी उनको बचाने के लिए कई दलीलें रखीं।

सांसद के वकील ने कहा-राजद्रोह का केस ही नहीं बनता
दरअसल, राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चेंट ने अपनी दलील रखते हुए कोर्ट के सामने कहा कि यह जो केस लगाया गया है वह पूरी तरह से वेबुनियाद है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मामले में किस आधार पर राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। यह पूरी तरह से गलत है। उन पर जो राजद्रोह का केस लगाया गया है वह बहुत पेचीदा है। यह केस ऐसे ही किसी पर नहीं लगाया जाता है। अगर किसी पर भी राजद्रोल लगता है तो पहले उस पर चिंतन करना होता है। कई बार देखा जाता है कि पुलिस इस तरह की धाराएं बिना वह के लगा देती है। 

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सरकार के वकील सभी आरोप सही बताए
वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील ने राणा दंपति पर एकदम सही राजद्रोह का मामला ही बनता है। क्योंकि इन्होंने शिवसैनिकों को भड़काने का काम किया है। जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। दोनों ने अलग-अलग समूहों पर नफरत फैलाने का काम किया है। जिसके कारण ही उनपर इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी है। दोनों पक्षों की दलीलों के दौरान अदालत में काफी जिरह हुई।

 29 अप्रैल को होगी जमानत पर सुनवाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। जिसके तहत सांसद नवनीत राणा कौर और उनके पति रवि राणा को अगले महीने की 6 मई तक जेल में रहना होगा। जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को रखी गई है। वहीं, मुंबई पुलिस ने 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कोर्ट ने कहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।  बता दें कि शनिवार शाम नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके  खिलाफ IPC की धारा 353 के तहत एक और FIR दर्ज की गई है। उन पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगा है।

जानिए कब और कैसे शुरु हुआ मामला
बता दें कि शुक्रवार को नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। जिसके बाद शनिवार सुबह भारी संख्या में शिवसैनिक उनको रोकने के लिए मुंबई में उनके घर के सामने पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा किया। आलम यह था कि राणा के घर और सीएम ठाकरे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। 

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