अंधविश्वास समाप्त करने की दिशा में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पिछले सप्ताह इंदुरीकर महाराज के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग की थी। संस्था का आरोप है कि इंदुरीकर महाराज की टिप्पणी ने गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम का उल्लंघन किया है।
औरंगाबाद. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बच्चू कडु ने कहा है कि राज्य सरकार मराठी कीर्तनकार निवृत्ति महाराज इंदुरीकर की यौन संबंध स्थपित करने और बच्चे के लिंग निर्धारण संबंधी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मामला दायर नहीं कराएगी।
संस्था का आरोप इंदुरीकर PCPNDT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं
अंधविश्वास समाप्त करने की दिशा में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पिछले सप्ताह इंदुरीकर महाराज के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग की थी। संस्था का आरोप है कि इंदुरीकर महाराज की टिप्पणी ने गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम का उल्लंघन किया है।
मंत्री ने कहा- इंदुरीकर अपने कीर्तन से लोगों में ज्ञान फैला रहे हैं
गौरतलब है कि इंदुरीकर ने हाल ही में अहमदनगर जिले में अपने कीर्तन की दौरान कथित तौर पर कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटे का जन्म होता है और विषम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटी पैदा होती हैं।
उस्मानाबाद में सोमवार शाम को कडु ने संवाददाताओं से कहा, “इंदुरीकर महाराज अपने कीर्तन के जरिए लोगों में ज्ञान फैला रहे हैं। अगर वह कुछ गलत करेंगे तो कानून अपना काम करेगा लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। हमें ऐसी टिप्पणी करने से पहले उनके आशय को समझने की कोशिश करनी चाहिए।”
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)