अब 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, बेड, गद्दा के बाद घर का खाना भी मिलेगा

62 साल के नवाब मलिक पिछले 23 फरवरी से ही प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में चल रहे हैं। वे बॉम्बे हाईकोर्ट की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। लगातार रिहाई की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है।
 

मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें 18 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Dawood Ibrahim money laundering case) में गिरफ्तार मलिक की न्यायिक हिरासत PMLA की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि उन्हें एक राहत जरुर मिली है। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना देने के साथ दवाइयां देने की परमिशन दे दी है। इससे पहले उन्हें कस्टडी में बेड, गद्दा और कुर्सी देने की भी इजाजत मिली थी।

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किस मामले में हिरासत में मलिक

मलिक पर PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के तहत मामला दर्ज है। उनपर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर (Haseena Parkar) से कुर्ला के गोवा परिसर में तीन एकड़ की जमीन औने-पौने दाम में खरीदी थी। जांच के मुताबिक इस जमीन की कीमत 300 करोड़ के करीब है। ईडी ने मामला दाऊद और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केस दर्ज किया है। NIA ने UAPA की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत भी रजिस्टर्ड की है।

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कस्टडी बढ़ रही तो सुप्रीम कोर्ट का रुख

23 फरवरी को नवाब मलिक को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पहले मलिक सात मार्च तक ईडी की हिरासत में थे लेकिन बाद कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे बढ़ाकर चार अप्रैल किया गया और अब 18 अप्रैल तक हिरासत बढ़ा दी गई है। वहीं मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उनका दावा है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।

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