महाराष्ट्र हनुमान चालीसा विवाद : सांसद नवनीत राणा को आज भी नहीं मिली जमानत, अब इस दिन आएगा फैसला

Published : Apr 30, 2022, 06:28 PM IST
महाराष्ट्र हनुमान चालीसा विवाद : सांसद नवनीत राणा को आज भी नहीं मिली जमानत, अब इस दिन आएगा फैसला

सार

अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद हैं जबकि विधायक पति रवि राणा तलोजा जेल में रखे गए हैं। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अघर पुलिस उनके खिलाफ दर्ज दूसरी FIR में उन्हें गिरफ्तार करती है तो 72 घंटे पहले पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा।  

मुंबई : महाराष्ट्र (Maharashtra) हनुमान चालीसा विवाद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को आज भी जमानत नहीं मिली। दोनों पक्षों की ओर से दलीलों को सुनने के बाद अदालत अब इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में कहा कि दोनों पति-पत्नी जनता द्वारा चुने हुए नेता हैं। वे कहीं भागेंगे नहीं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। दोनों की एक आठ साल की बेटी है। इस दंपति पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं लेकिन उनको बाहर बेल मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत में कई और तर्क भी रखे गए।

शुक्रवार को पुलिस का अदालत में जवाब
शुक्रवार यानी 29 अप्रैल को हुई सुनवाई में मुंबई पुलिस ने राणा दंपति पर राजद्रोह क्यों लगाया गया, इस पर कोर्ट को लिखित में जवाब दिया। पुलिस ने बताया कि राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा लगाई गई है, वह उचित है। पुलिस ने अपने जवाब में अदालत को बताया है कि इन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम किया है। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को हिंदू विरोधी साबित करना। खार पुलिस ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि दोनों पर छह केस दर्ज हैं, इसलिए अदालत इन्हें जमानत न दें।

क्या है पूरा विवाद
बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मातोश्री के सामने 23 अप्रैल की सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। हालांकि बाद में उन्होंने फैसला वापस ले लिया लेकिन इसके बाद हजारों की संख्या में शिवसैनिक वहां जमा हो गए। इसके बाद पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मुंबई पुलिस की मांग और अदालत में ज्यादा पेंडिंग केस होने के कारण उनकी जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी गई थी। दोनों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक और FIR में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। इससे पहले दूसरे केस को रद्द करने की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ठुकरा चुकी है।

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