सेक्स शब्द बोलने पर कंडक्टर को कोर्ट ने सुना दी एक साल की सजा..पढ़िए मुंबई अदालत का शानदार फैसला

Published : Jul 10, 2021, 02:00 PM ISTUpdated : Jul 10, 2021, 02:03 PM IST
सेक्स शब्द बोलने पर कंडक्टर को कोर्ट ने सुना दी एक साल की सजा..पढ़िए मुंबई अदालत का शानदार फैसला

सार

यह मामला आज से तीन साल पहले यानि 2018 में मुंबई बेस्ट की एक सरकारी बस में सामने आया था। जहां मासूम रोजाना बस में सवार होकर अपने स्कूल जाती थी। इसी दौरान जुलाई के माह में जब बच्ची स्कूल से लौट रही थी, तभी कंडक्टर ने ऐसा सवाल किया था।

मुंबई. एक तरफ जहां महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रहे अपराधिक मामलों पर पुलिस की लापरवाही सामने आती रहती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। जहां 13 साल की बच्ची से 'सेक्स' के बारे में बात करने के आरोपी कंडक्टर को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर तीन महीने का कठोर कारावास और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया हुआ है।

मासूम ने बस  कंडक्टर ने पूछे थे अश्लील सवाल
दरअसल, यह मामला आज से तीन साल पहले यानि 2018 में मुंबई बेस्ट की एक सरकारी बस में सामने आया था। जहां मासूम रोजाना बस में सवार होकर अपने स्कूल जाती थी। इसी दौरान जुलाई के माह में जब बच्ची स्कूल से लौट रही थी तो चंद्रकांत सुदाम नाम का बस कंडक्टर उसके पास में आकर बैठ गया। मासूम से अश्लील भाषा में बातचीत करते हुए कहने लगा कि तुम सेक्स के बारे में जानती हो? जिसके बाद बच्ची ने कहा कि आप गंधे शब्द क्यों बोल रहे हो। इस तरह वह बच्ची से दो तीन बार सेक्स के बारें सवाल पूछता रहा। मासूम कुछ नहीं बोली, इतने में उसका स्टॉप गया और वह उतर गई।

मासूम ने कुछ नहीं बताया..लेकिन सहेली ने बताई पूरी कहानी
बच्ची जब घर पहंचुी तो उसने बस से स्कूल जाने के लिए साफ इंकार कर दिया। मां ने उससे बस से नहीं जाने पर पूछा तो उसने डर के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद मां ने बेटी की सहेली से बात की और वजह सामने आ गई। फिर परिजन बच्ची को लेकर बस डिपो गए और आरोपी की पहचान कर थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करवाया।

12 दिन सजा के बाद जेल से रिहा हो गया था आरोपी
पुलिस ने आरोपी चंद्रकात कोली  को हिरासत में लेने के बाद करीब 12 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन इसके बाद उसे जमानत मिल गई। आरोपी के वकीलों ने सजा को खत्म करवाने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दिया। लेकिन अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सजा को टाल दिया। अब मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की कैद और 15 हजार का जुर्माना लगाया है।

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