Nawab Malik ने बिना शर्त मांगी माफी, बोले: Bombay HC की सुनवाई तक Sameer Wankhede पर नहीं करेंगे कोई कमेंट

Published : Dec 10, 2021, 07:59 PM IST
Nawab Malik ने बिना शर्त मांगी माफी, बोले: Bombay HC की सुनवाई तक Sameer Wankhede पर नहीं करेंगे कोई कमेंट

सार

एडवोकेट चिनॉय ने कहा कि उनके मुवक्किल अधिकारी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। वकील ने कहा, "मैं (मलिक) उनके (समीर वानखेड़े के) निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। उनका धर्म, जाति, छुट्टियां... मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।"

मुंबई। एनसीपी नेता (NCP) और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और उनके परिवार के बारे में कोर्ट में आश्वासन के बावजूद सार्वजनिक टिप्पणी करने पर बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे। मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय ने मंत्री द्वारा एक हलफनामा पेश किया जिसमें उन्होंने अदालत के 29 नवंबर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी है। मलिक ने हलफनामे में कहा कि अदालत का अपमान करने का उनका इरादा नहीं था।

हालांकि, मलिक ने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान विचाराधीन टिप्पणियां कीं और वे सोशल मीडिया पोस्ट या सार्वजनिक टिप्पणियों का हिस्सा नहीं थे।

अदालत में दी एफिडेविट, कहा: आगे ऐसा नहीं होगा

हलफनामे में उन्होंने कहा कि मैं 25 नवंबर और 29 नवंबर को दिए गए उपक्रम के उल्लंघन के मामले में इस अदालत से बिना शर्त माफी मांगता हूं। मंत्री ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई नहीं करता, तब तक वह श्री वानखेड़े परिवार के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।

हलफनामे में कहा गया है, "हालांकि, मुझे विश्वास है कि मेरा बयान मुझे केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग और उनके अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान उनके आचरण पर टिप्पणी करने से नहीं रोकेगा।"

हाईकोर्ट ने मलिक की माफी स्वीकार कर ली है। ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील बीरेंद्र सराफ द्वारा श्री मलिक के बयान के बारे में उठाई गई आपत्ति पर भी ध्यान दिया कि वह अभी भी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के आचरण पर टिप्पणी कर सकते हैं। वकील सराफ ने कहा कि मलिक को हलफनामे के इस हिस्से का दुरुपयोग समीर वानखेड़े (जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक हैं) के खिलाफ अपमानजनक बयान देना जारी रखने के लिए नहीं करना चाहिए।

कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करेंगे

एडवोकेट चिनॉय ने कहा कि उनके मुवक्किल अधिकारी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। वकील ने कहा, "मैं (मलिक) उनके (समीर वानखेड़े के) निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। उनका धर्म, जाति, छुट्टियां... मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।"

उच्च न्यायालय ने श्री चिनॉय के बयान को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि श्री मलिक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में समीर वानखेड़े के पिछले आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि किसी भी टिप्पणी को वर्तमान या भविष्य तक सीमित रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि दोनों पक्षों के वकीलों को उन्हें इसे समाप्त करने की सलाह देनी चाहिए। श्री चिनॉय ने कहा कि वह चाहते हैं कि वह कर सकें, लेकिन मुद्दा बहुत जटिल था।

29 नवंबर को, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के 22 नवंबर के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंत्री को वानखेड़े के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोकने से इनकार कर दिया था। श्री मलिक ने तब वादा दिया कि वह वानखेड़े परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं देंगे या सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे।

अदालत ने ज्ञानदेव वानखेड़े को 3 जनवरी, 2022 तक प्रत्युत्तर (अतिरिक्त) हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने काबीना मंत्री मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और 1.25 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। मलिक पर यह आरोप लगे हैं कि वह वानखेड़े परिवार को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि इस साल के अंत में मलिक के दामाद को एनसीबी ने अरेस्ट किया था। शुक्रवार को, HC ने श्री मलिक को एकल पीठ के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए दिए गए समय को मंगलवार तक बढ़ा दिया।

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