
मुंबईः महाराष्ट्र की एक पारिवारिक अदालत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक 35 साल की महिला ने अलग रह रहे पति से दूसरी औलाद के लिए कोर्ट में पहुंची। महिला ने कहा- वैवाहिक संबंध बहाल करके या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए गर्भ धारण करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने दोनों को 24 जून को मैरिज काउंसलर के पास जाकर सलाह लेने और एक महीने के अंदर आईवीएफ विशेषज्ञ के साथ मुलाकात करने के लिए निर्देश दिए हैं।
पति-पत्नी जॉब करते हैं। एक बच्चा भी है। पति ने साल 2017 में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है। पत्नी ने भी नांदेड़ की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दोनों के मामले लंबित हैं। इसी बीच 2018 में पत्नी ने दूसरे बच्चे के लिए अर्जी दाखिल की। इसके पीछे पत्नी ने तर्क दिया कि दूसरी औलात बुढ़ापे के लिए जरूरी है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों को सलाह लेने को कहा है।
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