40 लाख दिल्लीवासियों को तोहफा, सरकार के इस निर्णय के बाद मिलेगा मालिकाना हक

अवैध कॉलोनियों के मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाल लोगों को उनके घरों के कागजात मिल जाएंगे।

नई दिल्ली.  दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत इसे मंजूरी दी है। उपराज्यपाल ने अवैध कॉलोनियों के मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद अब अवैध कॉलोनियों में रहने वाल लोगों को उनके घरों के कागजात मिल जाएंगे। अब लोग आसानी से घर खरीद बेच सकेंगे। 

मोदी सरकार ने लिया था निर्णय

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आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था। दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रॉपर्टी के मालिकों को मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन करना होगा। फिर दिल्ली सरकार के तहत घर की रजिस्ट्री होगी। इसी के बाद डीडीए लोकल एरिया को विकसित करने का प्लान तैयार करेगी। सरकार के इस योजना में अवैध कॉलोनी चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या निजी जमीन पर सभी को मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही इस घर के एवज में लोगों को लोन भी मिल सकेगा। सरकार इन कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करार देते हुए वहां सारी बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था करेगी। 
 

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