GST काउंसिल का बड़ा फैसला: रेमडेसिविर पर 12 से घटाकर 5% टैक्स किया, ब्लैक फंगस की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

Published : Jun 12, 2021, 01:13 PM ISTUpdated : Jun 12, 2021, 04:17 PM IST
GST काउंसिल का बड़ा फैसला: रेमडेसिविर पर  12 से घटाकर 5% टैक्स किया, ब्लैक फंगस की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री व केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद वित्तमंत्री ने मीटिंग में हुए फैसलों के बारे में मीडिया के जरिये देश को अवगत कराया।  

नई दिल्ली. शनिवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में क्या फैसले लिए गए, इस बारे में वित्तमंत्री ने दोपहर बाद मीडिया को बताया। मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री व केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

रेमडेसिविर इंजेक्शन पर टैक्स घटाया
जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर की दर को 12% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही Tocilizumab और Amphotericin B जैसी दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लेने का भी यह निर्णय लिया। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक COVID19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही निर्दिष्ट वस्तुओं लागू रहेगा।

एम्बुलेंस पर टैक्स में छूट
जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंस पर भी टैक्स में छूट दी है। साथ ही थर्मल चेकिंग से संबंधित सामानों पर टैक्स में छूट रहेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर भी जीएसटी घटाई गई है। वैक्सीन पर जीएसटी 5% जारी रहेगी।

जनता पर कोई असर नहीं होगा
मीटिंग के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से कहा-केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उसपर GST भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा।

कोविड से जुड़ी सामग्रियों पर विशेष जोर
बता दें कि इससे पहले 28 मई को हुई काउंसिल की मीटिंग में कोविड संबंधी सामग्रियों जैसे मास्क, पीपीई किट, वैक्सीन आदि पर टैक्स में छूट देने की वकालत की गई थी। इसके लिए मंत्रियों के एक समूह  (Group of Ministers) के गठन का फैसला किया गया था। इसक बाद इस समूह ने 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 

जानिए किस पर कितनी GST

 

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