सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी और एक छात्र को कश्मीर जाने की दी इजाजत, लेकिन येचुरी के लिए रखी एक शर्त

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को पांच जजों की बेंच को सौंप दिया। बेंच अक्टूबर के पहले हफ्ते से मामले में सुनवाई करेगी।

Asianet News Hindi | Published : Aug 28, 2019 5:48 AM IST / Updated: Aug 28 2019, 11:30 AM IST

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को पांच जजों की बेंच को सौंप दिया। बेंच अक्टूबर के पहले हफ्ते से मामले में सुनवाई करेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदी को लेकर भी सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 12 याचिकाएं दाखिल हुई हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी को भी जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। वे यहां पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद युसुफ तरंगिनि से मिलने जाएंगे, जो बीमार चल रहे हैं। 

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किसी अन्य गतिविधि में शामिल ना हों येचुरी- बेंच
सीताराम येचुरी की ओर से पेश वकील ने कहा, येचुरी अपनी पार्टी के बीमार पूर्व विधायक से नहीं मिल पाए। उन्हें एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आदेश देते हैं, आप जाइए। सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए। उनका हाल-चाल लेकर वापस आ जाइए। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर येचुरी किसी अन्य गतिविधि में शामिल हुए तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

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