Dr Satyendar Jain get bail: आम आदमी पार्टी के एक और नेता को आखिरकार जमानत मिल ही गई। पूर्व मंत्री डॉ.सत्येंद्र जैन को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल में देरी और उनके लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी। जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने अरेस्ट किया था। वह 18 महीनों से ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।
कोर्ट ने कहा: ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, जल्द इसके खत्म होने के आसार नहीं
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ.सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में काफी देरी है। अभी ट्रायल जल्द खत्म होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है क्योंकि यह अभी शुरू तक नहीं हुआ। ऐसे में किसी को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। इसे समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए सत्येंद्र जैन जमानत के पात्र हैं। जस्टिस गोगने ने कहा: 18 महीने की लंबी कैद और दूसरी ओर ट्रॉयल भी शुरू न हो पाने से यह स्पष्ट है कि आरोपी राहत के लिए पात्र है। अभी ट्रॉयल नहीं शुरू हो सका है तो उसके निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगना ही लगना है। इसलिए कोर्ट, सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत देती है।
क्या था सत्येंद्र जैन पर आरोप?
ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर डॉ.सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था। दरअसल, ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर जांच शुरू किया। ईडी का आरोप था कि डॉ.सत्येंद्र जैन से जुड़ी चार कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उन्होंने फर्जी कंपनियों के बल पर कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी। दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदा किया। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के अलावा पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सनील जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को अरेस्ट किया था।
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