
नई दिल्ली। आप नेता मनीष सिसोदिया जेल के अंदर ही रहेंगे या बाहर इस बात का पता 10 दिनों में चल जाएगा। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाने को कहा है। आज रोज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में सुनवाई हुई थी।
चुनाव प्रचार के लिए की है बेल की अपील
आप नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में पिछले साल 26 फरवरी से जेल में बंद हैं। की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जेल से जमानत पर बाहर आने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में सिसोदियों की ओर से तर्क दिया गया है कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और वह अपने लोकसभ क्षेत्र में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए ताकि वह जनता के बीच चुनाव प्रचार कर सकें। शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई थी।
सीबीआई को शक, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं सिसोदिया
कोर्ट ने सीबीआई को तारीख दी थी कि वह इस बेल याचिका के संबंध में 12 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल कर दे। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देने की याचिका का विरोध किया हैं। सीबीआई का कहना है कि आरोपी जेल से निकलकर सबूतों से छेड़छाड़ करवा सकता है। ऐसे में बेल याचिका खारिज कर दी जाए।
30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी कोर्ट
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल याचिका को लेकर अपना फैसला ले लिया है। कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय 30 अप्रैल को सुनाएगी। फिर पता चलेगा की इस लोकसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं।
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