
Justice After 40 Years: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 40 साल पुराने नाबालिग लड़की से रेप मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोषी को निचली अदालत द्वारा दी गई सात साल की सजा को बहाल कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने कहा, "यह बेहद दुखद है कि इस नाबालिग लड़की और उसके परिवार को अपने जीवन के लगभग चार दशक इस भयावह अध्याय को बंद करने की प्रतीक्षा में बिताने पड़े।" बता दें कि यह मामला 1986 का है, जब पीड़िता नाबालिग थी और 21 वर्षीय व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया था। नवंबर 1987 में, निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई थी।
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40 साल पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें एक नाबालिग लड़की साथ बर्बरता की सारी हदें पार हो गई थी। गुलाब चंद नामक एक व्यक्ति ने उसे बेहोश पाया और उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था। कथित तौर पर लड़की के साथ रेप किया गया था।
4 मार्च 1986 को गुलाब चंद ने इस दर्दनाक घटना की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ मामले को समाप्त किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, "पीड़िता की चुप्पी को यह मान लेना कि उसके साथ अपराध नहीं हुआ, न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।"
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