हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर गाजीपुर पहुंचे।
AIMIM चीफ ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर। हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर गाजीपुर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके लिए संवेदना जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा "इंशा अल्लाह, इस अंधेरे को चीर कर रोशनी आएगी। अगर आप 'फिरौन' हैं तो 'मूसा' भी जरूर आएंगे। बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर के काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उनके माता-पिता की कब्र के पास दफनाया गया।
मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के चलते गाज़ीपुर में भारी सुरक्षा तैनाती की गई थी। उनके आवास से कब्रिस्तान तक जाने वाले रास्ते पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।पोस्टमॉर्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव शुक्रवार रात उनके गाजीपुर स्थित आवास पर लाया गया। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्तार अंसारी की मौत हृदयाघात के कारण हुई। मुख्तार अंसारी का गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया। हालांकि, उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें खाने में जहर दिया गया था।
कई मामलों में आरोपी था मुख्तार अंसारी
अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक, मुख्तार अंसारी को गुरुवार रात करीब 8:25 बजे अस्पताल लाया गया। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मरने से पहले नौ डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी देखभाल की थी। इस बीच तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच करेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा ने न्यायिक जांच के संबंध में आदेश जारी किए।अप्रैल 2023 में एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें 13 मार्च, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।