अल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, कहा- मिल रही जान से मारने की धमकी

अल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर (Mohammed Zubair) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उसने कोर्ट को बताया है कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जुबैर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

Asianet News Hindi | Published : Jul 7, 2022 7:10 AM IST / Updated: Jul 07 2022, 12:46 PM IST

नई दिल्ली। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लगाई है। जुबैर के खिलाफ ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस किया गया था। वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जुबैर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंचित है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि जुबैर के जमानत संबंधी आवेदन पर तत्काल सुनवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आठ जुलाई को सुनवाई होगी। 

बता दें कि जुबैर को पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को उसे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल भेजा गया था। जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है। उसपर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायीक हिरासत में भेज दिया था। 

2018 में किया था ट्वीट 
मोहम्मद जुबैर को पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था। जुबैर पर शुरू में आईपीसी की धारा 153 और 295 ए के तहत आरोप लगाया गया था। 153 दंगा भड़काने के इरादे से लोगों को उकसाने से संबंधित है। वहीं, 295 ए किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने से संबंधित है।

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दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ नए प्रावधान आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 201 (सबूत नष्ट करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 लागू की है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसके खिलाफ अपराधों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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