अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) 24 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी थी। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली। अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) 24 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ 'आपत्तिजनक ट्वीट' के लिए दर्ज छह मामलों में उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था।
जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने 2018 में पोस्ट किए गए एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जुबैर के खिलाफ दिल्ली में एक और उत्तरप्रदेश में छह केस दर्ज कराए गए हैं। 15 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के जुबैर को 50,00 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें अन्य मामलों में जमानत नहीं मिलने के चलते जेल में ही रहना पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जुबैर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में गुहार लगाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज केसों को रद्द कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी केस में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य केस दर्ज की जाती है तो भी उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
यह भी पढ़ें- फोन टैपिंग केस: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई, 9 दिन तक ED करेगी पूछताछ
यूपी में दर्ज केस हुए दिल्ली ट्रांसफर
कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी केस को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुबैर के खिलाफ दर्ज केस की जांच कर रही है। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज केस की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम को भी भंग कर दिया।
यह भी पढ़ें- CCTV Footage: टोल बूथ से टकराई तेज रफ्तार एम्बुलेंस, 3 की मौत, हादसा टालने की कोशिश हुई नाकाम