केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

आप संयोजक ने कथित एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उनको लोअर कोर्ट जाने का आदेश दिया है।

Arvind Kejriwal bail plea rejected: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आप संयोजक ने कथित एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उनको लोअर कोर्ट जाने का आदेश दिया है। हालांकि, माना यह जा रहा है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट राहत के लिए जा सकते हैं।

ED की गिरफ्तारी मामले में मिल चुकी है जमानत

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दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली आबकारी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बीते 12 जुलाई को दे दी थी। यह जमानत ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ मिली थी। हालांकि, जमानत मिलने के पहले ही सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था।

115 दिन से अधिक समय से जेल में हैं केजरीवाल

दरअसल, केजरीवाल को मार्च में ईडी ने अरेस्ट किया था। वह जेल में करीब 115 दिन से अधिक समय से हैं। इस मामले में उनको राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट में चैंलेज किया तो नियमित जमानत को होल्ड कर दिया गया। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बीते 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन इसके पहले उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया। सीबीआई के अरेस्ट को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया।

 

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