दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू, 4 हजार रुपए का जुर्माना

Published : Oct 17, 2019, 12:31 PM ISTUpdated : Oct 17, 2019, 12:59 PM IST
दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम लागू, 4 हजार रुपए का जुर्माना

सार

दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम को 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू किया जाएगा। इस योजना में अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसमें  2 व्हीलर गाड़ियों को छूट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी  

नई दिल्ली. दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम को 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू किया जाएगा। इस योजना में अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसमें  2 व्हीलर गाड़ियों को छूट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 

4 हजार रुपए का जुर्माना
अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह स्कीम रविवार को छोड़कर, बाकी दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

मुख्यमंत्री और मंत्री पर लागू रहेगा नियम- केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि यह नियम दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर तो लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/केंद्रीय मंत्री/गवर्नर्स/मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स/महिलाओं वाले वीकल्स समेत लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ऑड ईवन से बाहर रखा गया है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही ऑड-इवन फॉर्मुला में महिलाओं को छूट दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही योजना में पिछले दो बार से सीएनजी गाड़ियों को दी जा रही छूट इस बार नहीं दी जाएगी।

महिलाओं को मिलेगी छूट
दिल्ली सीएम ने कहा कि जो कारें महिलाएं चला रही हों या जिन कारों में सभी महिलाएं सवार हों और महिलाओं के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर गाड़ी में होगा, तो उसे छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सम-विषम के पिछले संस्करणों में, सीएनजी वाहनों को छूट दी गई थी, लेकिन हमने देखा कि वाहनों को छूट के लिए सीएनजी स्टीकरों को काला बाजार में बेचा गया और कुछ लोगों ने इस योजना से बचने के लिए स्टीकरों का दुरुपयोग किया था। इस तरह से सम-विषम के उद्देश्य को धक्का लगा था।'

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