
मोरीगांव। असम के मोरीगांव जिले की एक पॉक्सो अदालत ने 23 वर्षीय विवाहित व्यक्ति को अपनी ही नाबालिग बहन से बार-बार रेप करने के मामले में 20 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2019 में मध्य असम के मोरीगांव जिले के जगीरोड इलाके में हुई थी। मेरीगांव की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपी को सजा सुनाई।
2019 में सामने आई घटना
एडवोकेट अजीत कुमार वैश्य ने बताया कि घटना 2019 की शुरुआत में हुई थी। 16 वर्षीय पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि भाई ने कई बार उसके साथ रेप किया है। बड़ी बहन उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गई जिसमें रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता ने बिपिन चंद्र बोरदोलोई नाम के एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से 13 जुलाई, 2019 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।
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मेडिकल जांच में पता चला, गर्भवती थी लड़की
शिकायत के आधार पर पुलिस ने जगीरोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया, जिससे पता चला कि वह सात महीने की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बाद में पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं लगाईं। एडवोकेट अजीत कुमार वैश्य ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने इस व्यक्ति को अपनी ही नाबालिग बहन के साथ बार-बार रेप करने और गर्भवती करने के आरोप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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