'पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम' 28 फरवरी तक बढ़ी, कोविड में मां-बाप खो चुके बच्चों मिलेगी मदद; ये है डिटेल्स

पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना(PM CARES for Children Scheme) के तहत कोविड-19 महामारी(covid-19 pandemic) के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मदद दी जाती है। योजना के तहत 18 साल की उम्र से मासिक वृत्ति(मंथली आर्थिक मदद) और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

Asianet News Hindi | Published : Feb 22, 2022 10:11 AM IST / Updated: Feb 22 2022, 03:43 PM IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना(PM CARES for Children Scheme) की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2021 तक लागू थी। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना(PM CARES for Children Scheme) के तहत कोविड-19 महामारी(covid-19 pandemic) के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मदद दी जाती है। योजना के तहत 18 साल की उम्र से मासिक वृत्ति(मंथली आर्थिक मदद) और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में सभी प्रमु सचिवों और सचिवों को पत्र भेज दिया गया है।(पत्र देखने यहां क्लिक करें)। 

यह है योजना
29 मई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) ने उन बच्चों के लिए व्यापक सहायता की घोषणा की थी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड महामारी में खो दिया है। साथ ही इसका उद्देश्य उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण में मदद करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना तथा 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ उन्हें एक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।

यहां देखें योजना के बारे में
यह योजना ऑनलाइन पोर्टल https://pmcaresforchildren.in के माध्यम से उपलब्ध है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब 28 फरवरी, 2022 तक पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान और पंजीकरण करने के लिए कहा गया है। कोई भी नागरिक पात्र बच्चों के बारे में प्रशासन को सूचित कर सकता है।

योजना के तहत ये सुविधाएं मिलेंगी
1. बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए सहायता:

प्री-स्कूल और स्कूली शिक्षा के लिए सहायता
छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहचान किए गए लाभार्थियों को पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं से सहायता दी जाएगी।

10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए

11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

उच्च शिक्षा के लिए सहायता:

स्वास्थ्य बीमा:

वित्तीय सहायता:

योजना के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए क्लिक करें 

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