
देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], 8 जुलाई (एएनआई): बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष के कार्यालय में निजी सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ मंदिर के चढ़ावे की अवैध हेराफेरी के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
यह एफआईआर बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 306 और 316(5) के तहत दर्ज की गई। बीकेटीसी की तरफ से दायर की गई शिकायत में नौटियाल पर व्यक्तिगत लाभ के लिए मंदिर के धन का अवैध रूप से दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
ये आरोप 2 जुलाई की एक घटना से संबंधित हैं, जो थाली भेंट (दान पात्र) से मिले चढ़ावे की गिनती के दौरान हुई थी। समिति द्वारा की गई एक प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच 30 मिनट की अवधि में दान गणना केंद्र से गुप्त रूप से मंदिर का धन निकाला गया था।
इन प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के बाद, बीकेटीसी ने औपचारिक कानूनी कार्रवाई करने से पहले नौटियाल को उनके पद से निलंबित कर दिया। अधिकारी अब इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं, ताकि मंदिर की दान प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके।
इससे पहले, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने भी प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अध्यक्ष कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
समिति द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, नौटियाल को 3 जुलाई को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जब उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताओं के प्रथम दृष्टया आरोप सामने आए थे।
मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए साथ ही एक चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और जांच समिति के प्रारंभिक निष्कर्षों की जांच के बाद, आरोपों को प्रथम दृष्टया पुष्ट पाया गया।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि उन्हें उनके वर्तमान पद पर बने रहने देना चल रही जांच को संभावित रूप से प्रभावित या बाधित कर सकता है।
इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और एक निष्पक्ष, पारदर्शी व impartial जांच सुनिश्चित करने के लिए, बीकेटीसी ने प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान, वह लागू नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ते के हकदार होंगे।
उन्हें चमोली जिले के जोशीमठ स्थित बीकेटीसी कार्यालय से भी संबद्ध किया गया है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें चल रही जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा।
इस बीच, बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताओं और शिकायतों को देखते हुए और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक व्यापक जांच करने के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस समिति का नेतृत्व गढ़वाल मंडल के आयुक्त करेंगे। इसके सदस्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान शामिल हैं। (एएनआई)
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