बलात्कार मामलों में मौत की सजा पर बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र

पश्चिम बंगाल में बलात्कार के मामलों में दोषियों को जल्द मौत की सजा दिलाने हेतु विशेष विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ममता बनर्जी ने नए विधेयक का एलान किया है, लेकिन केंद्र सरकार और विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया है।

Asianetnews Hindi Stories | Published : Sep 2, 2024 4:25 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बलात्कार के मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए विशेष विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा। यह सत्र आज और कल दो दिन चलेगा। विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही मंत्रियों की एक विशेष समिति का गठन किया जा चुका है। बिल पास करके राज्यपाल को भेजा जाएगा और अगर राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा, ऐसा ममता ने एलान किया है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। बीजेपी का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ममता ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं।

इससे पहले, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता के इस कदम पर गहरी नाराजगी जताते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि भारतीय दंड संहिता में बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है और राज्य में 48,600 मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 

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मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बंगाल की मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में फास्ट ट्रैक अदालतों को ठेके पर चलाने का आरोप लगाया। विभिन्न संगठन भी दोषियों को मौत की सजा देने के कदम का विरोध कर चुके हैं। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने आरोप लगाया कि ममता सरकार डॉक्टर की हत्या में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है।

डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो दिन पहले घोषणा की थी कि अगले हफ्ते विधानसभा में आरोपियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया जाएगा। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि 10 दिनों के भीतर सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। पारित विधेयक राज्यपाल को भेजा जाएगा। ममता ने यह भी बताया था कि अगर राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह राजभवन के सामने धरना देंगी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष कानून बनाने की मांग की थी।

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