Bhopal Model Case: ‘वो मुझे जबरन ले जा रहा है…’ खुशबू की आखिरी कॉल और फिर...

Published : Nov 13, 2025, 07:49 AM IST
Bhopal model khusbu ahirwar death case

सार

भोपाल की मॉडल खुशबू अहिरवार की रहस्यमयी मौत के पीछे क्या था धोखे का खेल? परिवार का दावा-प्रेमी कासिम ने ‘राहुल’ बनकर झूठी पहचान से प्यार किया, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। क्या यह आत्महत्या थी या एक सुनियोजित साजिश? 

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक उभरती मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया है। परिवार का आरोप है कि उसके प्रेमी कासिम अहमद ने अपनी पहचान ‘राहुल’ बताकर धोखा दिया, फिर उस पर धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया। पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है — क्या खुशबू की मौत एक हादसा थी या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा?

कौन था ‘राहुल’ जो बाद में कासिम निकला?

खुशबू की बहन तारा बाई के मुताबिक, साल 2022 में वह पढ़ाई और मॉडलिंग के लिए भोपाल आई थी। वहीं उसकी दोस्ती एक युवक से हुई जिसने खुद को ‘राहुल’ बताया। कुछ महीनों बाद जब खुशबू को उसकी असली पहचान कासिम अहमद के रूप में पता चली, तो रिश्ते की दिशा बदल गई। परिवार का दावा है कि कासिम ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने और उससे शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब खुशबू ने मना किया, तो उसके साथ मारपीट और गालियों का सिलसिला शुरू हुआ।

आखिरी कॉल: “वो मुझे जबरन उज्जैन ले जा रहा है”

परिवार का कहना है कि 8 नवंबर की रात करीब 11 बजे खुशबू ने अपनी बहन तारा को फोन कर बताया कि कासिम उसे जबरन उज्जैन ले जा रहा है। फोन कटने के बाद खुशबू का कोई संपर्क नहीं हुआ। अगले दिन उसकी बहन प्रीति को खबर मिली कि खुशबू की मौत हो गई है-वह बस में मृत मिली थी। परिवार ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि योजनाबद्ध साजिश थी।

बदली गई आधार कार्ड फोटो-बुर्के में दिखाई दी खुशबू!

पुलिस जांच में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि कासिम ने खुशबू के आधार कार्ड की फोटो बदल दी थी, जिसमें वह बुर्के में नजर आ रही थी। यह तस्वीर परिवार ने सबूत के तौर पर पेश की है और कहा कि यह कासिम की ओर से धर्म परिवर्तन के लिए ‘मनोवैज्ञानिक दबाव’ बनाने का तरीका था।

पुलिस कार्रवाई: कई धाराओं में मामला दर्ज

  • भोपाल पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 296, 115(2) और 351(2),
  • मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5,
  • और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5)(के) के तहत मामला दर्ज किया है।
  • हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि अभी खुशबू की मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही तय होगा।

क्या खुशबू की मौत ‘लव-जिहाद’ नेटवर्क का हिस्सा?

भोपाल की यह घटना न केवल एक युवती की मौत की कहानी है, बल्कि समाज में धोखे, पहचान छिपाने और धार्मिक दबाव जैसे गंभीर सवालों को भी सामने लाती है। अब सभी की नजरें पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले पर हैं।

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