
मुंबई. महाराष्ट्र की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बुधवार शाम पांच बजे से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंगलवार रात नौ बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी। ये बैठक स्टेडियम के गरवारे क्लब में होगी। यानी अब महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता के खेल का फाइनल उसी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम ने 2011 का क्रिकेट वर्ल्डकप जीता था।
विधायकों की महाबैठक
बीजेपी विधायकों की इस बैठक में सभी 105 विधायक शामिल होंगे, इसके अलावा वो निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे जिन्होंने भाजपा का साथ दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद भी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आज शाम को क्लब में बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी, इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
SC के फैसले के बाद बैठकों का दौर
मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके तुरंत बाद अजित पवार ने एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की। जिसमें एनसीपी नेताओं ने उनसे इस्तीफा देने को कहा, इसपर अजित पवार ने कहा कि वह सोच कर बताएंगे। एनसीपी नेताओं से मिलने के बाद अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अपने विधायकों से मिलने के लिए पहुंचे। बता दें कि होटल में एनसीपी के सभी विधायक रुके हुए हैं, जहां पर शरद पवार ने उनसे मुलाकात की।
बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी आश्वस्त
महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है। इस बीच, बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि फडणवीस सरकार के पास बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर हैं और बुधवार यानी 27 नवंबर को शक्ति परीक्षण के दौरान इसे पूरी दुनिया भी देखेगी। बीजेपी से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा हमें आमंत्रित किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। विधानसभा की पटल पर ही बहुमत का परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया है।
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