एक्ट्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़: हाईकोर्ट में बीएमसी का जवाब- जुर्माने के साथ खारिज हो कंगना की याचिका

एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार का विवाद अभी थमा नहीं है। दफ्तर गिराए जाने के विरोध में दायर कंगना की याचिका पर बीएमसी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसमें बीएमसी ने दावा किया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 

Asianet News Hindi | Published : Sep 19, 2020 3:19 AM IST

मुंबई. एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार का विवाद अभी थमा नहीं है। दफ्तर गिराए जाने के विरोध में दायर कंगना की याचिका पर बीएमसी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसमें बीएमसी ने दावा किया है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 

इतना ही नहीं बीएमसी ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट से मांग की है कि कंगना की याचिका खारिज होनी चाहिए। इतना ही नहीं उनपर जुर्माना भी लगाना चाहिए। इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। 
 
क्या है मामला?
पिछले एक महीने से कंगना रनौत और शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में जुबानी जंग चल रही है। इसी बीच बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण होने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कंगना हाईकोर्ट पहुंची थीं। हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था। 

इसके बाद कंगना ने 15 सितंबर को संसोधित याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है।

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