Budget: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 75 साल से अधिक के बुजुर्ग को नहीं भरना होगा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा,  जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि भारत में अब 75 साल से ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आईए जानते हैं वित्त मंत्री के कुछ बड़े ऐलान
 

Asianet News Hindi | Published : Feb 1, 2021 7:19 AM IST / Updated: Feb 01 2021, 01:06 PM IST

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा,  जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि भारत में अब 75 साल से ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आईए जानते हैं वित्त मंत्री के कुछ बड़े ऐलान

1- सीनियर सिटीजन को मिलेगी राहत, अब 75 साल से ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। यानी अगर पेंशन के अलावा आय किसी ओर स्रोत से है तो उस पर छूट नहीं मिलेगी।

2 - इसके अलावा कर व्यवस्था को फेसलैस बनाने की योजना है। 

3- उन्होंने कहा, एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है

4- डिजिटल लेन देन वालों को भी छूट मिलेगी। 

5- अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। 

6- गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर इसे लेकर मंजूरी देगा। 

7- 85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख से तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा। 

- इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी।

इंश्योरेंस-बैंकिंग सेक्टर के लिए किए ये बड़े ऐलान
- वित्त मंत्री के मुताबिक, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।
- आईडीबीआई बैंक के साथ साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा।
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी।

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