बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पूरी प्रक्रिया के बाद हो कार्रवाई, 3 दिन में हलफनामा दाखिल करे UP सरकार

जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीन दिन में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले में अगले सप्ताह फिर सुनवाई होगी।

Asianet News Hindi | Published : Jun 16, 2022 7:23 AM IST / Updated: Jun 16 2022, 01:19 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन दिनों में बुलडोजर से किए गए विध्वंस पर हलफनामा मांगा है। कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है और उसके सदस्यों की संपत्तियों को ध्वस्त कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विध्वंस से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में संपत्तियों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए नहीं तोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि घर तोड़ने के दौरान कोई कानून नहीं तोड़ा गया। बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस नहीं देने के आरोप गलत हैं। इस मामले में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

Latest Videos

कानून के दायरे में हो कार्रवाई
कोर्ट ने कहा कि वह सभी गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं कह रहा है। हालांकि, इस तरह की सभी कार्रवाइयां कानून के दायरे में होनी चाहिए। सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मिलेगा। हमें इस बीच याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वे भी समाज का हिस्सा हैं। इस तरह के विध्वंस केवल कानून के अनुसार ही हो सकते हैं। हम अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेंगे।

यह भी पढ़ें- जुमे की नमाज से पहले ही राज्य के कई शहरों में ड्रोन से हो रही निगरानी, भारी संख्या में तैनात किया गया फोर्स

21 जून को होगी अगली सुनवाई
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहांगीरपुरी में यह देखे बिना कि किस समुदाय की संपत्ति है अवैध कब्जे को हटा दिया गया। ऐसी कार्यवाही नियत प्रक्रिया के साथ चल रही है। उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। बता दें कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार के हलफनामे में भेजे गए नोटिस और उसके द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा होना चाहिए। 21 जून को मामले की फिर सुनवाई होगी।

यह भी पढ़ें- कानपुर हिंसा मामले में दो दिन की पुलिस रिमांड पर मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी, होंगे कई बड़े खुलासे

Share this article
click me!

Latest Videos

कोलकाता केसः डॉक्टरों के आंदोलन पर ये क्या बोल गए ममता बनर्जी के मंत्री
घूंघट में महिला सरपंच ने अंग्रेजी में दिया जोरदार भाषण, IAS Tina Dabi ने बजाई तालियां
PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया
कौन सी चीज को देखते ही PM Modi ने खरीद डाली। PM Vishwakarma
पितरों को करना है प्रसन्न, घर में ही कर सकते हैं ये 10 उपाय । Pitra Paksh