Cash for Jobs Scam: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने जारी की 1804 उम्मीदवारों की लिस्ट

Vivek Kumar   | ANI
Published : Aug 30, 2025, 11:27 PM IST
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सार

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नौकरी घोटाले में 1804 अपात्र उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। कोर्ट ने टीएमसी सरकार को एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। अब खाली पदों को भरने के लिए नई परीक्षा होगी। 

West Bengal SSC: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने नौकरी के बदले पैसे घोटाले में 1804 अपात्र उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। आयोग ने अपात्र उम्मीदवारों के रोल नंबर, सीरियल नंबर और नाम जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल केंद्रीय SSC ने एक नोटिस में कहा,

सुप्रीम कोर्ट के 28 अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार SLP(C) संख्या 23784/2025 (बेजॉय बिस्वास और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य) मामले में सूची 1 में उल्लिखित उम्मीदवारों की सूची जिनका चयन रद्द कर दिया गया है नीचे संलग्न है। हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए चयन को पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है ताकि ऐसे दागी उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दागी शिक्षकों ने खो दी नौकरी

इससे पहले 14 जुलाई को, कलकत्ता हाई कोर्ट के 2024 के फैसले के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले SSC शिक्षकों ने 'जोग्या शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच' के बैनर तले हावड़ा में बंगाल सचिवालय की ओर 'नबान्न अभियान' नामक विरोध मार्च निकाला था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, जिसमें कहा गया था कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया दागी थी। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए।

पश्चिम बंगाल में 25753 लोगों की गई नौकरी

पश्चिम बंगाल में लगभग 25753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के कारण अपनी नौकरी खो दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल SSC की चयन प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी पर आधारित थी। कोर्ट ने टीएमसी सरकार को एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, वायु सेना में खाली पड़े फ्लाइंग पद पर महिलाओं की करें भर्ती

इससे पहले 3 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें WBSSC द्वारा 2016 में राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आया था जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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