दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, वायु सेना में खाली पड़े फ्लाइंग पद पर महिलाओं की करें भर्ती

Vivek Kumar   | ANI
Published : Aug 30, 2025, 09:55 PM IST
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सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वायुसेना में एक महिला उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

Air Force Flying Vacancy: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों को वायुसेना के 20 खाली पदों में से एक पर एक महिला उम्मीदवार को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अर्चना द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा पास की थी। उन्हें चिकित्सकीय रूप से "उड़ान भरने के लिए उपयुक्त" घोषित किया गया था।

अर्चना ने खाली पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि मई 2023 में 90 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल दो पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए थे और उन्हें भर दिया गया था। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 पद खाली रह गए थे।

हाईकोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स में नियुक्त करने का दिया आदेश

जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अर्चना के पक्ष में फैसला सुनाया। वकील की दलीलें सुनने के बाद अधिकारियों को उसे इंडियन एयरफोर्स में नियुक्त करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने प्रतिवादियों को 17 मई 2023 की परीक्षा अधिसूचना से संबंधित 20 खाली वायु सेना के उड़ान रिक्तियों में से एक के खिलाफ याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "वह वरिष्ठता और अन्य संबंधित लाभों सहित सभी सेवा लाभों के लिए 70 पुरुष और दो महिला उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार की हकदार होंगी, जिन्हें चुना और नियुक्त किया गया है।"

परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं हुई थी अर्चना की भर्ती

अर्चना ने वकील साहिल मोंगिया के माध्यम से याचिका दायर की। इसमें कहा गया था कि 17 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग ने सशस्त्र बलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा आयोजित करने के लिए एक परीक्षा सूचना जारी की थी। याचिकाकर्ता ने 3 सितंबर 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। 2 अप्रैल 2024 को रक्षा मंत्रालय ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद एनडीए के आधार पर भर्ती के लिए योग्य 699 उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि "वायु सेना (i) फ्लाइंग के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यकताओं में से एक "फिट टू फ्लाई" प्रमाण पत्र था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 90 रिक्तियों में से 20 जो महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं थीं खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी।

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यह भी तर्क दिया गया था कि प्रतिवादियों के लिए यह आवश्यक था कि वे उक्त रिक्तियों को योग्य महिला उम्मीदवारों से भरें। चूंकि याचिकाकर्ता उन दो के बाद महिला उम्मीदवारों की मेरिट सूची में 7वें स्थान पर थीं, जिन्हें दो निर्धारित रिक्तियों के खिलाफ चुना गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह नियुक्त होने की हकदार थीं। दूसरी ओर, केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 17 मई 2023 की अधिसूचना में महिला उम्मीदवारों के लिए केवल दो रिक्तियां निर्धारित की गई थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि न केवल एनडीए के माध्यम से बल्कि वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएफसीएटी) के माध्यम से भी चयन किए जा रहे थे।

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