
नई दिल्ली। इस बार 10वीं-12वीं की बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन तरीके से ही होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं गुमराह करती हैं और बच्चों को झूठी आशाएं देती हैं। कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी परीक्षाओं को लेकर आगे बढ़ें. कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
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इस तरह की याचिकाओं से भ्रम पैदा होता है
याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस के अलावा सभी राज्यों में कक्षा 10वीं और 12 वीं कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से कराने की मांग की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ये प्री मेच्योर याचिका है। अधिकारी पहले से ही परीक्षा की डेट्स और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। यदि उन्हें अंतिम रूप देने के बाद कोई समस्या है तो पीड़ित पक्ष अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।' कोर्ट ने कहा कि यह कोई आदर्श नहीं बन सकता। इस तरह याचिकाओं को तूल देने से सिस्टम में और भ्रम पैदा होगा।
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पढ़ाई पूरी नहीं होने का हवाला दिया
बता दें कि बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और ओडिशा के छात्र संघ के माध्यम से याचिका दायर करने वाले छात्रों ने भी सभी बोर्डों को समय पर परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण परीक्षा में सुधार के विकल्प तलाशने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहना था कि सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होनी हैं। आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ राज्यों ने भी परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। छात्र राज्य सरकारों और बोर्डों के रवैये से नाराज हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। याचिका में COVID-19 की स्थिति और छात्रों की स्कूली शिक्षा में रुकावट के कारण आने वाली कठिनाइयों और दबावों पर प्रकाश डाला गया है।
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