विमान में बम की 120 धमकियां, केंद्र ने कहा- X से मिल रहा अपराध को बढ़ावा

पिछले एक सप्ताह में विमान में बम होने की 120 धमकियां मिली हैं। केंद्र सरकार ने X पर अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और अफवाहों को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है।

नई दिल्ली। पिछले एक सप्ताह में विमान में बम होने की 120 धमकियां मिली हैं। इनमें से अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर दी गईं हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने X पर निशाना साधा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि X से अपराध को बढ़ावा मिल रहा है।

संयुक्त सचिव संकेत एस भोंडवे ने एयरलाइंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स और मेटा के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त सचिव ने इस दौरान कहा कि यह स्थिति "एक्स द्वारा अपराध को बढ़ावा देने" के बराबर है। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह की खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

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भारतीय एयरलाइन्स को 120 से अधिक फ्लाइट में बम की धमकियां मिली

पिछले कुछ दिनों में भारत के एयरलाइन्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले 120 से अधिक फ्लाइट में बम की धमकियां मिली हैं। मंगलवार को इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया द्वारा की 30 फ्लाइट को ऐसी धमकियां मिली थीं। एयरलाइन्स ने कहा कि उन्होंने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया है। अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया है।

नो-फ्लाई लिस्ट में डाले जाएंगे झूठी धमकी देने वाले लोग

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है। झूठी धमकियां देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा।

विमान सुरक्षा से जुड़े कानून में संशोधन करेगी सरकार

सरकार नागरिक उड्डयन सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है। वर्तमान में विमानन सुरक्षा मानदंड मुख्य रूप से उड़ान के दौरान होने वाले अपराधों को कवर करते हैं। संशोधन के बाद विमान के जमीन पर होने पर भी यह लागू होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। हमें अन्य मंत्रालयों के साथ भी बात करनी है। हम अधिनियम में भी बदलाव करने वाले हैं ताकि विमान के जमीन पर होने पर होने वाले अपराधों पर ध्यान दिया जा सके। इसे संज्ञेय अपराध बनाया जा सके।"

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