केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दिया निर्देश, AIS कर्मचारियों को NPS छोड़कर OPS पाने का दें एक मौका

अखिल भारतीय सेवा के जिन कर्मचारियों को NPS (National Pension Scheme) मिल रहा है उन्हें OPS (old pension scheme) में शामिल होने का एक मौका मिलेगा। इसके लिए वे 30 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे।

Vivek Kumar | Published : Jul 14, 2023 4:29 AM IST / Updated: Jul 14 2023, 10:26 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को एक बार NPS (National Pension Scheme) छोड़कर OPS (old pension scheme) में शामिल होने का मौका दें। इसका लाभ वे कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी भर्ती 22 दिसंबर 2003 के बाद जारी विज्ञापित रिक्ति से हुई है। 1 जनवरी 2004 से इन कर्मियों को NPS का लाभ मिल रहा है।

30 नवंबर तक इच्छुक कर्मचारी NPS छोड़कर OPS पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। योग्य कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद उनके एनपीएस खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 13 जुलाई को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि AIS (All India Service) के ऐसे अधिकारी जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर होने के लिए के विकल्प दिया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा 2003, सिविल सेवा परीक्षा 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के अधिकारी इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।

अदालतों के फैसले के चलते केंद्र सरकार ने उठाया यह कदम
पत्र के अनुसार यह कदम विभिन्न अदालतों और सीएटी पीठों के फैसलों के चलते उठाया गया है। इसमें 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति दी गई थी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने का मौका एक बार ही मिलेगा। वे 30 नवंबर, 2023 तक जो अधिकारी पुरानी पेशन का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं करते हैं उन्हें पहले की तरह एनपीएस का लाभ मिलता रहेगा।

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