चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट को खराब करने वाले अनिल मसीह पर चलेगा मुकदमा, पार्षदों की खरीद-फरोख़्त पर SC नाराज

Published : Feb 19, 2024, 05:19 PM ISTUpdated : Feb 19, 2024, 11:40 PM IST
Supreme Court

सार

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर अलग से मुकदमा चलाया जाए। अनिल मसीह पर बैलेट को खराब करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर हार्स ट्रेडिंग को लेकर चिंता जताई। 

Chandigarh Mayor Election case: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों के मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर अलग से मुकदमा चलाया जाए। अनिल मसीह पर बैलेट को खराब करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर हार्स ट्रेडिंग को लेकर चिंता जताई।

हार्स ट्रेडिंग पर चिंतित कोर्ट चुनाव कराने की बजाय वोटों की करा सकता गिनती

सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव को लेकर एक बार फिर शुरू हुई हार्स ट्रेडिंग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जो हॉर्सट्रेडिंग चल रही है वह एक गंभीर मामला है। दरअसल, रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया।

उधर, कोर्ट ने सारे बैलेट्स को मंगाया है। कोर्ट ने शुरूआत में कहा था कि नए सिरे से चुनाव कराने की बजाय वह बैलेट्स की फिर से गिनती नए रिटर्निंग आफिसर से कराएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बैलेट पेपर्स की जांच के बाद इस पर कोई फैसला लेगा।

8 वोट अवैध कर दिया चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने

मेयर चुनाव में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों पहुंचा था। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर 16 वोट पाकर जीते थे जबकि कांग्रेस और आप के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। 8 वोट अवैध करार दिया गया था। अवैध करार दिए गए वोटों को आम आदमी पार्टी ने दावा किया था और कहा कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट से छेड़छाड़ करके वोटों को अवैध किया ताकि बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई में कहा था कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह लोकतंत्र की हत्या जैसा था। यह साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की दिया है। यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। सीजेआई ने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

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