हिजाब कंट्रोवर्सी: कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,सरकार को नोटिस,अगली तारीख 5 सितंबर

Published : Aug 29, 2022, 08:15 AM ISTUpdated : Aug 29, 2022, 11:10 AM IST
हिजाब कंट्रोवर्सी: कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,सरकार को नोटिस,अगली तारीख 5 सितंबर

सार

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय से पेंडिंग रहा है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया था।

नई दिल्ली. कर्नाटक में हिजाब (Karnataka Hijab controversy) को लेकर पिछले 9 महीने से चले आ रहे विवाद में आज(29 अगस्त) को कनार्टक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह स्थगन( adjournment) की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं करेगा; क्योंकि जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय से पेंडिंग रहा है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट की तीन मेंबर वाली बेंच ने साफ कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से मना कर दिया था।( यह तस्वीर मुंबई की है, जब अंजुमन इस्लाम कॉलेज की छात्राओं ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तिरंगे हिजाब पहने एक सेल्फी ली थी)

27 दिसंबर, 2021 से शुरू हुआ था ये विवाद
विवाद की शुरुआत उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज से 27 दिसंबर, 2021 को शुरू हुई थी, जब कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास आने से रोका गया था। यहां के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा के मुताबिक, 31 दिसंबर को अचानक कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत मांगी। अनुमति नहीं मिलने पर विरोध शुरू हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हुआ था। 13 जुलाई को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया(CJI) एनवी रमना(अब रिटायर्ड) की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि याचिकाओं को लंबे समय से लिस्टेड नहीं किया गया है। इससे मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। क्लिक करके पढ़े-, HC के फैसले के बाद 10 पॉइंट्स में जानिए हिजाब विवाद

कई सेलिब्रिटीज, विवादास्पद व्यक्ति यहां तक कि आतंकवादी भी इस मामले में कूदे थे
हिजाब विवाद को लेकर देश-दुनियाभर में चर्चा होती रही है।  हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर कर्नाटक में बजरंग दल के 26 साल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद यह मामला मुस्लिम कट्टरपंथियों की साजिश तक पहुंच गया। हिजाब को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर इंटरनेशनल आतंकी संगठन Al-Qaida लीडर अल-जवाहिरी ने हिजाब गर्ल मुस्कान के समर्थन में एक वीडियो जारी करके मामले को और विवादास्पद बना दिया था। हालांकि यह वीडियो जवाहिरी की मौत की वजह बना। इसी वीडियो से साबित हो गया था कि जवाहिरी जिंदा है। क्योंकि इससे पहले उसकी मौत की खबरें आती रही थीं। अगस्त के शुरुआत में अमेरिकी स्ट्राइक में जवाहिरी मारा गया था। इस मामले में कई सेलिब्रिटीज और नेताओं के भी बयान आए थे। क्लिक करके पढ़ें-'हिजाब कंट्रोवर्सी' में कूदने के चक्कर में मारा गया जवाहिरी

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