
Congress Tax Demand 199 Crore: संसद के मानसून सत्र के दौरान गहराए राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के लिए बुरी खबर ट्रिब्यूनल से आ रही। कांग्रेस पार्टी को 2018-19 के लिए बकाया 199 करोड़ रुपये के आयकर (Income Tax) मामले में कोई राहत नहीं मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - ITAT) ने पार्टी की छूट की याचिका खारिज कर दी है। अपील की समय-सीमा खत्म होने के बाद याचिका दायर किया गया था। ITAT ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा 02 फरवरी 2019 को दाखिल किया गया आयकर रिटर्न निर्धारित समयसीमा (Due Date) के भीतर नहीं था जो उसे आयकर अधिनियम के तहत छूट के लिए अयोग्य बनाता है।
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ITAT ने अपने आदेश में कहा कि असेसी यानी कांग्रेस द्वारा 02.02.2019 को दाखिल रिटर्न निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं है इसलिए यह छूट के लिए पात्र नहीं है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि कांग्रेस ने नकद दान की सीमा का उल्लंघन किया है जो कि आयकर कानून की धारा 13A के तहत प्रतिबंधित है। ट्रिब्यूनल का आदेश कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
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कांग्रेस ने दलील दी थी कि वह राजनीतिक दलों को मिलने वाली आयकर छूट (Tax Exemption under Section 13A) की हकदार है लेकिन ITAT ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया। दरअसल, आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस भेजकर 199 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड की थी जिसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है।
ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद कांग्रेस को बड़ा आर्थिक झटका लगना तय है। यह झटका ऐसे समय पर लगा है जब पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। चुनाव के पहले इतनी बड़ी चपत से कांग्रेस के कैंपेन पर भी असर पड़ सकता है।