2.5 लाख रुपए पेंशन, बंगला, जानें जगदीप धनखड़ को मिलेंगी कितनी सुविधाएं

Published : Jul 22, 2025, 05:20 PM ISTUpdated : Jul 22, 2025, 05:25 PM IST
Jagdeep Dhankhar

सार

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 2.5 लाख रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगा। उन्हें सरकार से बंगला मिलेगा, जिसके बिजली और पानी का बिल सरकार देगी। मदद के लिए सरकारी कर्मचारी मिलेंगे। मुफ्त इलाज होगा।

Jagdeep Dhankhar Resigns: जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आइए जानते हैं अब धनखड़ को कितना पेंशन मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी।

जगदीप धनखड़ को मिलेगा हर महीने 2.5 लाख रुपए पेंशन

उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति महीना है। इसके साथ उन्हें सरकार की ओर से बंगला, गाड़ी, ट्रेन और विमान में मुफ्त यात्रा और फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जगदीप धनखड़ को उनके वेतन का 50-60% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। यह 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना हो सकता है। हालांकि, सटीक राशि उनके कार्यकाल (2022-2025) और आधिकारिक नियमों पर निर्भर करेगी।

जगदीप धनखड़ को मिलती रहेंगी कौन सी सुविधाएं?

पूर्व उपराष्ट्रपति को मुफ्त इलाज मिलता है। उनके परिवार के सदस्यों का मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है। उन्हें रेल और हवाई यात्रा के लिए पैसे नहीं देने होंगे। सरकार रहने के लिए बंगला देगी। जरूरत के अनुसार सुरक्षा भी दी जाएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने घर का बिजली बिल और पानी बिल नहीं भरना पड़ता। यह सरकार देती है। दो टेलीफोन मिलेंगे, जिसपर मुफ्त कॉलिंग होगी।

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जगदीप धनखड़ की मदद के लिए मिलेंगे सरकारी कर्मचारी

जगदीप धनखड़ को एक पर्सनल डॉक्टर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति और उनके जीवनसाथी को प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट और दो चपरासी मिलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति को अपने ऑफिस का खर्च चलाने के लिए 60 हजार रुपए दिए जाते हैं।

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उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ की जिम्मेदारी कौन निभाएंगे?

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अभी मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि धनखड़ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? जवाब है, संविधान के अनुच्छेद 91 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति अस्थायी रूप से सभापति का कार्यभार संभाल सकता है। वे उपराष्ट्रपति के सभी कर्तव्यों को निभाएंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए।

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