अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को हास्य कलाकार कुणाल कामरा के ट्वीट के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। कामरा ने कथित तौर पर ट्वीट कर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी।
नई दिल्ली. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को हास्य कलाकार कुणाल कामरा के ट्वीट के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। कामरा ने कथित तौर पर ट्वीट कर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी। कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष विधि अधिकारी से सहमति मांगी थी।
वेणुगोपाल ने एक याचिकाकर्ता को अपने पत्र में लिखा है कि ये ट्वीट न केवल बहुत आपत्तिजनक हैं, बल्कि हास्यबोध और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी साफ तौर पर पार करते हैं। पत्र में उन्होंने कहा है, "इसलिए मैं कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने पर अपनी सहमति दे रहा हूं।"
कामरा के ट्वीट से अदालत की अवमानना: अटॉर्नी जनरल
अदालत की अवमानना कानून 1971 की धारा 15 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की संस्तुति आवश्यक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अन्य ट्वीट भी काफी आपत्तिजनक हैं। मेरी राय में इससे अदालत की अवमानना हुई है। हालांकि, यह फैसला अदालत को करना है कि क्या इन ट्वीटों से उच्चतम न्यायालय की अवमानना हुई है? कामरा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति का अनुरोध करते हुए एक पत्र में तीन वकीलों ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शीर्ष अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने अपने ट्वीट के जरिए उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम करने का प्रयास किया।