IPL क्रिकेटर शशांक सिंह पर कुक ने लगाया मारपीट का आरोप, कहा- मुझे धमकाया गया

Published : Jun 30, 2026, 10:00 AM IST
Alleged victim Vipendra Singh Tomar (Photo/ANI)

सार

IPL क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता पर घरेलू रसोइए ने मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित विपेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि काम छोड़ने पर उन्हें पीटा गया। भोपाल पुलिस ने क्रिकेटर, उनके पिता और ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की है।

कुक ने लगाए मारपीट और धमकी के आरोप

घरेलू रसोइए विपेंद्र सिंह तोमर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के क्रिकेटर शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और उनके ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। मंगलवार को तोमर ने आरोप लगाया कि काम जारी रखने से इनकार करने पर उन्हें पीटा गया, धमकाया गया और परिवार के आवास से बाहर जाने से रोका गया। उन्होंने इस मामले में न्याय की मांग की है।

एएनआई से बात करते हुए तोमर ने दावा किया कि वह 25 जून को भोपाल में परिवार के आवास पर काम करने आए थे, लेकिन वहां के अपमानजनक माहौल को देखकर उन्होंने काम छोड़ने का फैसला किया। तोमर ने आरोप लगाया, "शैलेश सिंह (शशांक सिंह के पिता) एक रिटायर्ड आईपीएस हैं; मैं वहां खाना बनाने गया था। मैं 25 जून को आया था। उनके व्यवहार को देखकर मैंने काम करने से मना कर दिया। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और मेरे साथ गाली-गलौज की। उनके बेटे, क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके ड्राइवर ने मुझे बुरी तरह पीटा। मुझे धमकाया गया।" उन्होंने आगे दावा किया कि पुलिस शुरू में उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। उन्होंने कहा, "मैं पुलिस स्टेशन गया; शुरू में वे रिपोर्ट दर्ज करने से हिचकिचा रहे थे। बाद में, मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ और एक एफआईआर दर्ज की गई। मैं न्याय चाहता हूं।"

पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच

इससे पहले सोमवार को, भोपाल की रातीबड़ पुलिस ने तोमर की शिकायत के बाद शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की थी।

एफआईआर के अनुसार, रीवा जिले के 31 वर्षीय निवासी तोमर को एक परिचित के माध्यम से भोपाल लाया गया था और उन्हें 15,000 रुपये मासिक वेतन, भोजन, आवास और सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का वादा किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेंदोरी गांव में परिवार के आवास पर काम शुरू करने के तुरंत बाद, उनके द्वारा बनाए गए भोजन की गुणवत्ता को लेकर उनके साथ गाली-गलौज की गई। जब उन्होंने नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई, तो कथित तौर पर उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सकें, और उन पर काम जारी रखने का दबाव डाला गया।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि जब उन्होंने सुरक्षा के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर कमरे में घुसकर उनके साथ मारपीट की। मेडिकल जांच में शिकायतकर्ता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। (ANI)

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