
नई दिल्ली. राजधानी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब काबू में आ चुकी है। इसे देखते हुए आज चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जा रहा है। आज से(28 जून) दिल्ली में अनलॉक-5 लागू होगा। हालांकि इसमें अभी कुछ शर्तें लागू रहेंगी। जैसे-जिम और योग संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता की रखी जाएगी। वहीं, मैरिज हॉल, होटल जैसे संस्थानों में अधिकतम 50 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलने लगी हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी यही फॉर्मूला रखा गया है।
हाईकोर्ट लगा चुका है फटकार
पिछले दिनों जब अनलॉक शुरू हुआ, तो बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी(क्लिक करके पढ़ें)। साथ ही उससे अगले अनलॉक से पहले इंतजामों के बारे में पूछा था। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार इस बार कड़ाई बरतेगी। बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 260 के करीब नए केस मिले हैं। वहीं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है।
अनलॉक-5 में ये खुलेंगे
सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 के सभी ऑफिसर आ सकेंगे। बाकी स्टॉफ सिर्फ आधा यानी 50% तक ही उपस्थित हो सकेगा। बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट कार्यालयों में भी यही फॉर्मूला लागू रहेगा। प्राइवेट दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखी गई है।
अब बस स्टैंड, सिंगल शॉप, गली-मोहल्ले की दुकानें, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें सातों दिन खुल सकेंगी।
गैर जरूरी चीजों की दुकानों को अभी सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी।
खाने-पीने की दुकानों जैसे होटल आदि 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। जबकि बार 50% बैठने की क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
अभी ये संस्थान बंद रहेंगे: स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फुटपाथ पर लगने वाले साप्ताहिक बाज़ार, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, तीज-त्यौहार आदि के आयोजन। स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सहिबिशन्स, स्पा आदि।
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