दफ्तर में थूकने पर लगेगा जुर्माना, 1-2 केस आने पर बंद नहीं होगा ऑफिस, वर्क प्लेस पर जारी हुईं नई गाइडलाइन्स

Published : May 19, 2020, 02:58 PM IST
दफ्तर में थूकने पर लगेगा जुर्माना, 1-2 केस आने पर बंद नहीं होगा ऑफिस, वर्क प्लेस पर जारी हुईं नई गाइडलाइन्स

सार

अब वर्कप्लेस यानी दफ्तर या फैक्ट्री के किसी भी कोने में थूकना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय दिशानिर्देश में इसका जिक्र किया है। 

नई दिल्ली. अब वर्कप्लेस यानी दफ्तर या फैक्ट्री के किसी भी कोने में थूकना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय दिशानिर्देश में इसका जिक्र किया है। 

केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, कंपनियों के प्रमुखों कों इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। 
 
दफ्तरों में दिखेगा बदलाव
यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में बदलाव लाने के क्रम में हैं। दरअसल, कई दफ्तरों में लगातार एक कोने पर कई कर्मचारियों द्वारा पान और गुटका थूकने के चलते थूकने की जगह बन जाती है। 

वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें
गृह मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक और वर्कप्लेस में थूकना दंडनीय होगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि ऑफिस में फेस कवर करना भी जरूरी रहेगा। इसके अलावा कंपनियों को कहा गया है कि जितना हो सके, उतना वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहें।  
 
गाइडलाइन के मुताबिक, दफ्तरों, दुकानों, बाजारों, उद्योगों को व्यावसायिक घंटों का पालन करना होगा। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक शिफ्ट खत्म होने के बाद कॉमन स्पेस को सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा केंद्र ने 50% कर्मचारियों को काम की अनुमति दी है। इससे पहले सिर्फ  33% कर्मचारी ही दफ्तर में काम कर सकते थे। 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जारी की गाइडलाइन्स
कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय रणनीति में लगातार बदलाव कर रहा है। वर्कप्लेस को लेकर जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के 1-2 केस सामने आने के बाद दफ्तर को बंद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद दफ्तर को हैंड वॉश को डिसइन्फेक्ट करना जरूरी है। 

बुखार या फ्लू की स्थिति पर घर में रहें कर्मचारी
गाइडलाइन्स में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बुखार या फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो उसे घर पर रहना चाहिए। इसके साथ ही उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में है, तो उसे वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देनी चाहिए।  

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

Ariha Shah Case: साढ़े 4 साल से Germany में फंसी मासूम, मौसी ने बताया क्या है पूरा मामला
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर, प्रोफेसर और मौलवी ने कैसे बुनी साजिश? NIA रिमांड पर उगलेंगे राज़