
Delhi Corruption Case Rules. दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराने का नियम बदला जा रहा है। नया नियम 15 नवंबर 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के अनुसार दिल्ली में करप्शन केस दर्ज कराना है तो सिर्फ ऑनलाइन ही दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि शिकायत को मॉनिटर करेगी और उस पर एक्शन लेने की सिफारिश करेगी। यह नया नियम 15 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा।
डिजिटल मोड शिकायत पर ही होगी कार्रवाई
दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में भ्रष्टाचार की शिकायतें 15 नवंबर से केवल ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। शिकायतों पर कार्रवाई करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि किसी भी विभाग या संस्थान या प्राधिकरण या दिल्ली प्रशासन के अधिकारी द्वारा भौतिक मोड में कोई सतर्कता शिकायत नहीं ली जाएगी। न ही उस शिकायत पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा वेब पोर्टल, सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (वीसीआईएमएस) लॉन्च किया गया है। इसमें कहा गया है कि विभागों को लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज कराने में दिक्कत न हो।
रजिस्ट्रेशन के बाद दर्ज हो पाएगी शिकायत
दिल्ली सतर्कता निदेशालय के बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या पैन नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद शिकायत दर्ज की जा सकेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद हर तरह की जानकारी मोबाइल फोन पर ही मिल जाया करेगी। यह भी कहा गया है कि शिकायत करने वाले की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। यह केवल किसी तरह के असाधारण परिस्थितियो में किसी शिकायतकर्ता की पहचान को उजागर किया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो नई प्रणाली भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सतर्कता शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई को प्रेरित करेगा।
यह भी पढ़ें
PM मोदी के दांव से चीन को सबसे बड़ा झटका, इस मामले में एशिया का नंबर 1 बना भारत
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.