ओवैसी को RSS पर बयान देना पड़ा महंगा, कोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए आदेश

यहां की निचली अदालत ने एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विधायक भाई अकबरुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर यह कार्यवाई इसी साल जुलाई में '15 मिनट' धमकी वाले बयान को लेकर की है। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 22, 2019 3:11 AM IST / Updated: Nov 22 2019, 10:47 AM IST

हैदराबाद. यहां की निचली अदालत ने एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विधायक भाई अकबरुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर यह कार्यवाई इसी साल जुलाई में '15 मिनट' धमकी वाले बयान को लेकर की है। 

याचिकाकर्ता ने बताया कि हैदराबाद की कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट ने सईदाबाद पुलिस को अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सेक्शन 153A, 153B और 506 के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह आदेश ओवैसी द्वारा करीमनगर में दिए गए धमकी भरे भाषण के चलते दिया है।

क्या है मामला?
ओवैसी ने जुलाई में कहा था कि आरएसएस साल 2013 के उनके 15 मिनट वाले बयान पर अब तक जवाब नहीं दे पाई है। करीमनगर मे रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था, ''लोग उनकी को डराते हैं जो आसानी से डर जाते हैं और उन्हीं से डरते हैं, जो उन्हें डरा पाते हैं। मुझसे आरएसएस के लोग नफरत क्यों करते हैं? क्यों कि वे अब तक मेरे 15 मिनट वाले बयान का जवाब नहीं दे पाए हैं।''  बजरंग दल और वीएचपी ने इस बयान पर आपत्ति जताई थी और पुलिस से मामला दर्ज करने की शिकायत की थी। 

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